राजस्थान के उपमुख्यमंत्री के बेटे का चालान कटा, रील वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने के मामले में उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय कुमार बैरवा पर अंततः परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। आरटीओ प्रथम की ओर से उपमुख्यमंत्री के बेटे का चालान किया गया है। तेज गति से वाहन चलाने और सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण डिप्टी सीएम के बेटे पर कार्रवाई की गई है। साथ ही वाहन में बिना अनुमति परिवर्तन करने पर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज पर भी जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मामला सामने आने पर डिप्टी सीएम ने अपने बेटे के बचाव में कहा था कि वह अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है। इस मामले में उपमुख्यमंत्री के बेटे सहित कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिक भारद्वाज को नोटिस भेजकर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। दोनों पर 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, विभाग ने आरजे 19-1सी-1394 नंबर की गाड़ी का चालान किया है, और आरटीओ की ओर से वाहन की आरसी भी जब्त की जाएगी।
आपको बता दें कि करीबन सात दिन पहले सोशल मीडिया पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय कुमार बैरवा और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज की एक रील वायरल हुई थी, जिसमें उपमुख्यमंत्री का बेटा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए जीप चला रहा था, और उनकी सुरक्षा में पुलिस भी साथ चल रही थी। रील वायरल होने के बाद उपमुख्यमंत्री बैरवा विवादों में आ गए थे और उन्होंने अपने बेटे के पक्ष में बयान दिया था। बताया जा रहा है कि प्रारंभ में परिवहन विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर आरटीओ प्रथम द्वारा कार्रवाई की गई है।
वायरल रील के आधार पर कार्रवाई
आरटीओ प्रथम के अनुसार सोशल मीडिया पर जो रील वायरल हुई थी। उसमें यातायात नियमों का उल्लंघन गया। इसी आधार पर वाहन चालक और स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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