दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान के नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और नोखा नगर पालिका के बीच हुए समझौते का पालन न करने के कारण दिया गया है। कोर्ट ने 21 जनवरी 2020 को नोखा नगर पालिका को कंपनी को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने नगर पालिका के प्रतिनिधि को अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
इसी तरह, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश दिया था। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम न अदा करने पर हिमाचल भवन की संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया। अदालत ने कंपनी को 7% ब्याज समेत राशि का भुगतान करने को कहा और प्रधान सचिव (ऊर्जा) को 15 दिनों में जांच कर यह पता लगाने का निर्देश दिया कि किस अधिकारी की चूक के कारण राशि जमा नहीं हुई। दोषी अधिकारी से ब्याज की राशि व्यक्तिगत रूप से वसूलने का भी निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की के दिये आदेश, नोखा नगर पालिका का है मामला





