शिक्षा विभाग में अनिवार्य स्थानांतरण की सूची 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। स्थानांतरण के दायरे में आने वाले शिक्षकों को 20 अप्रैल तक आवेदन जमा करना होगा और अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी।
राज्य में लंबे समय से सुगम और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों का अनिवार्य स्थानांतरण किया जाना है। इसके तहत दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को सुगम क्षेत्रों में और सुगम क्षेत्र के शिक्षकों को दुर्गम स्कूलों में भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, अनिवार्य स्थानांतरण की सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। सभी शिक्षकों को अपने आवेदन और विकल्प विद्यालय प्रमुख के माध्यम से 20 अप्रैल तक मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंपने होंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
ऑनलाइन मिलेगी जानकारी
अनिवार्य स्थानांतरण के तहत आने वाले शिक्षकों की सूची 15 अप्रैल को ऑनलाइन उपलब्ध होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार, यह सूची विभागीय वेबसाइट http://www.schooleducation.uk.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। इसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों का संपूर्ण विवरण होगा, साथ ही रिक्त पदों की जानकारी भी दी जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को स्थानांतरण के लिए दस विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा, और स्थानांतरण प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी।






