नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह परीक्षा पहले 15 जून, 2025 को दो पालियों में होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया था और निर्देश दिया था कि परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अब राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी। एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा की नई तारीख पर एकल पारी में आयोजन की मंजूरी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका के बाद यह मामला सामने आया था, जिसमें दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे प्रतियोगियों के बीच असमानता पैदा हो सकती है, इसलिए परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जानी चाहिए।
एनबीई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 30 मई के आदेश के अनुसार, परीक्षा को एक साथ एक ही शिफ्ट में आयोजित करना अनिवार्य है। इसके लिए करीब 250 से अधिक शहरों में लगभग 1,000 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी। बोर्ड ने बताया कि अब यह परीक्षा 3 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह तारीख उनके तकनीकी सहयोगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा उपलब्ध कराई गई सबसे उपयुक्त तिथि है।
नीट पीजी 2025: सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित करने की दी अनुमति




